Income Tax Return 2024: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? जानिए सबसे आसान तरीका, सिर्फ 5 मिनट में फाइल होगा ITR

 ITR 2023 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR आप घर पर आसानी से भर सकते हैं। अगर आप भी आईटीआर भर रहे हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। इन स्टेप को फॉलो कर आप ऑनलाइन वित्त वर्ष 2023-24 और एसेस्मेंट एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना आईटीआर भर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। अगर आप भी आईटीआर भरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। इन्हें फॉलो कर आप आसानी से पांच मिनट के अंदर अपना आईटीआर फाइल कर लेंगे।

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  • पैन और आधार कार्ड
  • बैंक स्टेंटमेंट
  • फॉर्म 16
  • दान की रसीदें (यदि हो)
  • निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी के भुगतान की रशीदें, होम लोन किस्त भुगतान की रशीदें
  • ब्याज सर्टिफिकेट

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है?

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट ओपन करें और पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।

स्टेप 2: अब आपको ‘फाइन इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करना है।

स्टेप 3: अगले स्टेप पर आपको असेस्मेंट ईयर चुनना है। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो AY 2024-25 चुनना होगा।

स्टेप 4: अगले स्टेप में आपको फाइलिंग स्टेट बताना है, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो 'Individual' पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5: अब आपको आईटीआर का प्रकार चुनना है। भारत में आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं। इनमें से ITR 1 से 4 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं।

स्टेप 6: अगले चरण में आपको आईटीआर भरने का कारण बताना होगा। यहां आपको ऑप्शन - बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा होना और आईटीआर फाइल करना अनिवार्य और अन्य ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी को सलेक्ट करना होगा।

स्टेप 7: प्री-फाइल्ड इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करना

कई सारी डिटेल जैसे - PAN, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल् पहले से सेव रहती हैं। आपको इन जानकारी को वैलिडेट करना है।

इसके साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी इनकम, छूट और डिडक्शन की डिटेल्स भरनी हैं। इनमें से कई डेटा पहले से भरा रहता है आपको इसे रिव्यू कर सही जानकारी भरनी है। इसके बाद आपको रिटर्न की समरी कन्फर्म करनी है। डिटेल्स वैलिडेट करते हुए अगर कोई टैक्स बनता है तो उसका पेमेंट करना होगा।


स्टेप 8: ई-वेरिफाई आईटीआर

यह सबसे आखिरी स्टेप है। हालांकि, इसके लिए आपको तीस दिन का समय मिलता है। ई-वेरिफाई के लिए आप आधार ओटीपी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, नेट बैंकिंग या फिर ITR-V को बेंगलुरू ऑफिस भेज सकते हैं।

क्या हम खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?

हां। आप खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऊपर बताए स्टेप को फॉलो करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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