PF Withdrawl: पीएफ निकलवाना अब काफी आसान हो गया है, आपको पहले की तरफ एजेंट्स के चक्करों में पड़कर समय और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
PF Withdrawal Online: पहले आपको अपना ही PF (प्रॉविडेंट फंड) निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. हालांकि अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ऑनलाइन माध्यम से अपना पीएफ निकाल सकते हैं. इसके लिए बेहद ही आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद आप अपना पीएफ अमाउंट निकाल सकते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे पीएफ निकाला जाता है.
1. UAN मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें:
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं.
अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
यदि आपके पास UAN नहीं है, तो आप इसे https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/EPFOUnifiedPortal/UserManual_... पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं.
2. 'Online Services' टैब पर क्लिक करें:
'Online Services' टैब पर क्लिक करें और 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' विकल्प चुनें.
3. 'Claim Form' चुनें:
'Claim Form' के तहत, 'PF Withdrawal (Form 19)' चुनें.
4. 'Purpose of Withdrawal' चुनें:
'Purpose of Withdrawal' के तहत, अपनी पसंद का विकल्प चुनें.
यदि आप 'Purchase of House/Flat' चुनते हैं, तो आपको प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा.
5. 'Bank Account Details' दर्ज करें:
अपना बैंक खाता संख्या, IFSC code और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.
सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता UAN से जुड़ा हुआ है.
6. 'Amount to be Withdrawn' दर्ज करें:
आप अपनी जमा राशि का कितना हिस्सा निकालना चाहते हैं, उसे दर्ज करें.
आप न्यूनतम ₹500 निकाल सकते हैं.
7. 'Declaration' स्वीकार करें:
'Declaration' को ध्यान से पढ़ें और स्वीकार करें.
8. 'Submit' पर क्लिक करें:
'Submit' पर क्लिक करें और OTP के लिए अनुरोध करें.
9. OTP दर्ज करें:
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
10. 'Submit' पर क्लिक करें:
'Submit' पर क्लिक करें.
आपका PF निकासी अनुरोध जमा हो जाएगा.
11. PF निकालने की स्थिति देखें:
आप 'Online Services' टैब के तहत 'Track Claim Status' विकल्प से अपनी PF निकासी की स्थिति देख सकते हैं.
नोट:
PF निकालने की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में 10-15 दिन लग सकते हैं.
यह भी ध्यान दें:
PF निकासी के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं.
यदि आप PF निकासी के लिए पात्र नहीं हैं, तो आपका अनुरोध रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
PF निकालने के लिए क्राइटेरिया:
आप कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके हों.
आप बेरोजगार हों.
आप अपना घर खरीदने या बनाने के लिए PF का उपयोग करना चाहते हैं.
आप अपनी बेटी की शादी के लिए PF का उपयोग करना चाहते हैं.
आप अपनी शिक्षा या चिकित्सा के लिए PF का उपयोग करना चाहते हैं.
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