EPFO Withdrawal Claim किया और अकाउंट में राशि आने का कर रहे हैं इंतजार, इस तरीके से चेक करें क्लेम स्टेटस

Check EPF Claim Status अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम ईपीएफओ में क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट को ट्रैक करने की भी सुविधा दी है। इसका मतलब है कि क्लेम करने के बाद मेंबर आसानी से क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि ईपीएफओ मेंबर किन तरीकों से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

EPFO Claim Status Check: अगर आप ईपीएफओ में निवेश करते हैं और अपनी जरूरत के समय पर क्लेम करते हैं तो आपको इंतजार रहता है कि कब अकाउंट में क्लेम की राशि आएगी। वैसे तो ईपीएफओ (EPFO) ने क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने की पूरी कोशिश की है।

अगर आपने भी ईपीएफओ में क्लेम किया है तो हम आपको बताएंगे कि आप किन तरीकों से क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं। बता दें कि आप UAN मेंबर की वेवसाइट और उमंग पोर्टल से स्टेटस चेक कर सकते हैं।


UAN मेंबर पोर्टल से कैसे चेक करें स्टेटस

  • आपको UAN मेंबर पोर्टल पर जाकर UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
  • इसके बाद सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • अब आप ट्रैक क्लेम स्टेटस कर सकते हैं।
  • इसके बाद स्क्रीन पर आपको क्लेम ऑनलाइन विड्रॉल या ट्रांसफर क्लेम स्टेटस शो होगा।

ईपीएफओ की वेबसाइट से कैसे चेक करें स्टेटस

  • ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट (https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/) पर जाएं।
  • अब ईपीएफओ पासबुक में जाकर क्लेम स्टेटस ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग-इन करें।
  • अब स्क्रीन पर आपको सारे क्लेम शो होंगे। इसमें आप सभी क्लेम यानी अप्रूव्ड, सेटल और और ई प्रोसेस के स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

उमंग ऐप से कैसे चेक करें स्टेटस

  • अपने फोन में Umang App को ओपन करके EPFO के ऑप्शन में All Services के सेक्शन में जाएं।
  • अब Track Claim ऑप्शन में ‘Employee Centric Services’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद UAN नंबर भरे और Get OTP पर क्लिक करें।
  • अब फोन में आए OTP को दर्ज करें और आपको क्लेम का स्टेटस शो होगा।

क्लेम विड्रॉल होने में कितना समय लगता है?

ईपीएफओ के अनुसार विड्रॉल क्लेम रिक्वेस्ट के अप्रूव्ड होने के बाद क्लेम निपटाने में 20 दिन का समय लगता है। आपात स्थिति में क्लेम निकासी के लिए मेंबर को फॉर्म-19 भरना होता है। अगर 20 दिन में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर ईपीएफओ मेंबर पीएफ आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

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