पहले इसकी समय सीमा 30 दिन थी। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने Internet-Based Trading रूल्स में बदलाव किया है। सेबी के नियम के अनुसार अब 7 दिन के भीतर ही स्टॉक ब्रोकर को इंटरनेट-बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मंजूरी मिल जाएगी। पहले स्टॉक ब्रोकर को 30 दिन में मंजूरी मिलती है।
सेबी ने क्यों लिया यह फैसला
स्टॉक ब्रोकर आसानी से ट्रेड कर पाएं इसलिए सेबी ने यह फैसला लिया है। इंटरनेट-बेस्ड ट्रेडिंग नियम के तहत अब ब्रोकर को इंटरनेट-बेस्ड ट्रेडिंग नियम सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति लेनी होगी। परमिशन के लिए ब्रोकर को आवेदन देना होगा।
सेबी ने इंटरनेट-बेस्ड ट्रेडिंग नियम के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को 30 दिनों के भीतर ब्रोकर को अपने फैसले के बारे में सूचित करना होता था, लेकिन अब उन्हें 7 दिन के भीतर ब्रोकर को बताना होगा।
इसके अलावा सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित होने से पहले स्टॉक ब्रोकरों द्वारा इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग (आईबीटी) आंकड़ों की आवधिक पुष्टि की मौजूदा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर द्वारा दिए गए आईबीटी टर्मिनलों के विवरण के आधार पर आईबीटी आंकड़े प्रकाशित करेंगे।
सेबी को स्टॉक ब्रोकरों के उद्योग मानक फोरम (आईएसएफ) से इंटरनेट-आधारित व्यापार से संबंधित अनुरोध प्राप्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सेबी ने कहा कि नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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