अभी आठवीं पास छात्र-छात्राओं की नौवीं कक्षा में अपने पंचायत में नामांकन कराने का मामला सुलझा ही नहीं है, इसी बीच अब शिक्षा विभाग द्वारा नया आदेश जारी कर छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि छात्र-छात्राएं जिन विद्यालयों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उसी विद्यालय में उनको शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन लेना होगा।
वहीं, विशेष परिस्थिति में कोई भी छात्र-छात्रा दूसरे विद्यालय में नामांकन ले सकेंगे। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पाट नामांकन के दौरान उनका दाखिला लिया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने क्या कुछ कहा
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया कि डीएओ द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उक्त छात्र-छात्रा के घर से उस विद्यालय की दूरी कम है, जहां स्पॉट एडमिशन के तहत वे नामांकन लेना चाहते हैं।
वहीं, इस निर्देश से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं, जो शहर में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं। उनकी व उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है।
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