ग्राहकों को वारंटी के बारे में स्पष्ट जानकारी दें कंपनियां, नया सामान लेते वक्त न करें ये गलती

 सीसीपीए के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों में वस्तुओं उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा क्षमता शुद्धता मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। कोई भी नया उपकरण खरीदते वक्त ग्राहकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह वारंटी को तरजीह दें। बिना वारंटी के कोई भी सामान न खरीदें।

केंद्र ने शनिवार को कहा कि उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते समय वारंटी अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं का पालन किया जाएगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण कंपनियों के साथ एक बैठक में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के बाद वारंटी के विवरण के बारे में पता चले। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि वारंटी अवधि से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का सक्रिय और तेज तरीके से समाधान किया जाना चाहिए।

जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

सीसीपीए के अनुसार, उपभोक्ता अधिकारों में वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। बैठक में एलजी, पैनासॉनिक, हायर, क्रोमा और बाश समेत प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।



वारंटी चेक करना जरूरी

कोई भी नया उपकरण खरीदते वक्त ग्राहकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह वारंटी को अच्छे से चेक करें। क्योंकि वारंटी के चक्कर में कई कंपनियां ग्राहकों के साथ खेल कर देती हैं। इसलिए आपको नया सामान लेते वक्त वारंटी कार्ड जरूर चेक करना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि ग्राहक नया सामान लेते वक्त वारंटी को ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। जिसके कारण उन्हें आगे चलकर परेशानी होती है। 

Post a Comment

0 Comments

Youtube Channel Image
JobWaleBaba Subscribe To watch more Sarkari Job
Subscribe