NEET PG 2024: 11 अगस्त को ही होगी परीक्षा, स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सर्वोच्च न्यायालय में 7 अगस्त को दायर की गई NEET PG 2024 को स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई (Urgent Hearing) की गुहार लगाई गई थी जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार 9 अगस्त को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। इस याचिका में NBEMS को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी करने का भी आदेश देने की गुहार लगाई गई थी।




मेडिकल पीजी डिग्री/डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा NEET PG 2024 की तैयारी में जुटे 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा NEET PG 2024 का आयोजन 11 अगस्त को दो पालियों में किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 8 अगस्त को जारी किए जा चुके हैं। इस बीच इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज यानी शुक्रवार, 9 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार, 7 अगस्त को दायर की गई इस याचिका पर तुरंत सुनवाई (Urgent Hearing) की गुहार लगाई गई थी, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 9 अगस्त को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर की गई इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं के चलते परीक्षा को स्थगित करने का NBEMS को आदेश देने की गुहार लगाई थी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

  • NBEMS ने उम्मीदवारों को 31 जुलाई से परीक्षा शहर का आवंटन किया गया है और इस शहर में आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी 8 अगस्त को दी गई है। इतने कम समय में परीक्षा के लिए ट्रैवल प्लान बनाना कठिन है।
  • कई उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान से काफी दूर एग्जाम सिटी दी गई है, जो कि उनके लिए अत्यंत कठिन है। इतने कम समय में ट्रेन के टिकट मिलना असंभव है। साथ ही, हवाई यात्रा लागू ‘डायनेमिक फेयर’ का खर्च उठा पाना कई उम्मीदवारों के लिए कठिन है।

NEET PG 2024: नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी करने की भी थी मांग

याचिकाकर्ताओं ने न सिर्फ NEET PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से NBEMS को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी करने का भी आदेश देने की गुहार लगाई थी। बता दें कि पहले इस परीक्षा का आयोजन 23 जून को एक ही पाली में किया जाना था। हालांकि, परीक्षा से ठीक पहले सामने आई अनियमितता के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। बाद में NBEMS ने परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को 2 पालियों में किए जाने की घोषणा की। एक से अधिक पाली में परीक्षा के आयोजित किए जाने पर परीक्षा एजेंसियों द्वारा उम्मीदवारों के अटेम्प्ट के मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जाता है। बोर्ड ने न तो परीक्षा की 16 अप्रैल को जारी अधिसूचना में और न ही फिर से आयोजन की तारीख के लिए जारी नोटिस में नॉर्मलाइजेशन की कोई भी जानकारी साझा की है।


Post a Comment

0 Comments

Youtube Channel Image
JobWaleBaba Subscribe To watch more Sarkari Job
Subscribe